लखीमपुर खीरी 17 दिसंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। जिले के ऋणी और गैर-ऋणी किसान भाई अपनी फसलों का बीमा समय रहते करवा सकते हैं। प्रशासन ने इस दिशा में गंभीर पहल करते हुए विकास भवन स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में बैंकर्स के साथ बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता सीडीओ अभिषेक कुमार ने की। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और सुनिश्चित करें कि उनकी फसल बीमा के दायरे में हो।
*अधिसूचित फसलों का बीमा: किसान देगे मात्र 1.5% प्रीमियम*
सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि जिले के अधिसूचित फसल गेहूँ, मसूर और लाही-सरसो के लिए किसान अपने खेतों का बीमा कर लाभ उठा सकते हैं। प्रीमियम दर बीमित राशि का मात्र 1.5 प्रतिशत तय किया गया है। गेहूँ के लिए 1,326 रुपये प्रति हेक्टेयर, सरसो के लिए 776 रुपये प्रति हेक्टेयर और मसूर के लिए 819 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इससे किसान न्यूनतम लागत में अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा और मौसमीय जोखिमों से सुरक्षित कर सकते हैं। सीडीओ ने जनपद के किसान भाइयों से अनुरोध करते हुए कहा कि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुये योजना का लाभ लें।
सीडीओ ने बैंकर्स को निर्देशित किया कि सभी ऋणी किसानों से सहमति लेकर उनका फसल बीमा सुनिश्चित की जाए। गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा की सुविधा और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी सभी शाखाओं में उपलब्ध कराई जाए। सीडीओ ने कहा कि अबतक केवल 4000 पालिसी बैंक स्तर से क्रिएट की गई, अवशेष केसीसी धारक कृषकों के डेटा बेस पर निर्णय ले, चूंकि मात्र २१ प्रतिशत डेटा पर बैंक प्रबंधक द्वारा निर्णय लिया गया। अवशेष 71 प्रतिशत डेटा पर 25 दिसंबर तक निर्णय लेते हुए लंबित डेटा का निस्तारण पूर्ण कर ले।
जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि योजना के तहत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर, क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है जैसे फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई, फराल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है।
*टोल फ्री नम्बर पर पाए योजना की विस्तृत जानकारी*
शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर14447 जारी किया गया है, जिस पर कृषक भाई काल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घंटे के अन्दर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते हैं।
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