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01 मामले में न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया


1.वर्ष 2014 में थाना *खीरी* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1. प्रेम कुमार पुत्र सोबरन लाल 2. सोबरन लाल पुत्र बृजलाल 3. उमाकांत पुत्र जगदीश 4. मोहन पुत्र मुद्रिका 5. अमरिका पुत्र मुन्नु मिश्रा 6. छोटेलाल पुत्र बृजलाल 7. राजेन्द्र पुत्र बृजलाल 8. त्रिभुवन पुत्र राजकुमार नि0 मो0 थाना व जनपद खीरी* के द्वारा पीड़ित पर धारदार हथियार से हमला करने  पर मु0अ0सं0 557/2014 धारा 147,323/149,324/149,भादवि थाना खीरी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 डीजे खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 01.04.26 को अभि0गण उपरोक्त को *02-02 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 7500-7500/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।* उपरोक्त मुकदमे के निर्णित कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक *श्री अरविन्द त्रिपाठी* व कोर्ट पैरोकार *का0 अजय कुमार*  का रहा।

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