1.वर्ष 2015 में थाना *पसगवां* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1. गयाराम पुत्र ढालन 2. देवराज पुत्र गयाराम 3. राजवीर पुत्र गयाराम 4. कृष्ण पुत्र लाल नि0गण अजबापुर थाना पसगवां जनपद खीरी* के द्वारा पीड़ित पर लाठी डण्डो से हमला कर हत्या का प्रयास करने पर *मु0अ0सं0 240/15 धारा 323/324/308/504 भादवि थाना पसगवां जनपद खीरी* पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण माननीय न्यायालय ASJ मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 23.11.2024 को अभियुक्त गण उपरोक्त को *03-03 वर्ष के सश्रम कारवास व 13000-13000/-रू के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी।
2.वर्ष 2007 में थाना *सिगांही* जनपद खीरी पर *अभि0 प्रमोद कुमार पुत्र संकता प्रसाद नि0 निगौरिया प्रेमनगर जनपद खीरी* के द्वारा पीडित को जमीन पर पटक कर लात घुसो से मारना जिससे उसकी मृत्यू हो जाने पर *मु0अ0सं0 413/07 धारा 304/34 भादवि थाना सिगांही जनपद खीरी* पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण माननीय न्यायालय ADJ-06 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 25.11.2024 को अभियुक्त *प्रमोद* उपरोक्त को *06 वर्ष 08 माह के सश्रम कारवास व 5000/-रू के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी।
3.वर्ष 2022 में थाना *पलिया* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1. अंशुल गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता 2. सोनु उर्फ मुच्छड़ पुत्र अशोक कश्यप नि0गण मो0 पठान प्रथम कस्बा व थाना पलिया जनपद खीरी* के द्वारा भिन्न भिन्न अपराध कारित कर क्षेत्र मे भय व्याप्त करने पर *मु0अ0सं0 270/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैगस्टर एक्ट थाना पलिया जनपद खीरी* पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण माननीय न्यायालय ASJ-5 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 25.11.2024 को अभियुक्त गण उपरोक्त को *02वर्ष 06 माह के सश्रम कारवास व 5000-5000/-रू के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी।
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