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लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध 03 मामलो में न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया


1-वर्ष 2003 में *थाना पसगवा* जनपद खीरी पर अभियुक्तगण 1कल्लू पुत्र रामस्वरूप धानुक, 2जागेश्वर पुत्र रामस्वरूप धानुक, 3ओमकार पुत्र रामस्वरूप धानुक, 4मोधू उर्फ बृजेश पुत्र रक्षपाल नि०ग्राग सुनौर थाना पसगवा जनपद खीरी द्वारा पीड़ित के साथ नुकीले धारदार हथियार से मारपीट करना एवं अवैध शस्त्र से मारने का प्रयास करने पर *मु०अ०स० 303/2003 धारा 452, 323, 324, 325, 307, भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट* थाना पसगवा जनपद खीरी पर पजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मदी द्वारा करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को *03 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 7500/- रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है।

2-वर्ष 2005 में *थाना 'फूलबेहड'* जनपद खीरी पर अभियुक्त सन्तू उर्फ सन्तराम पुत्र बच्चू नि०ग्राम खानशाहपुरवा थाना फूलबेहड जनपद खीरी द्वारा नुकीले धारदार हथियार से मारपीट करना एव गाली-गलौच करने पर *मु०अ०स० 152/2005 धारा 323, 324, 325, 504, 506 भादवि0* थाना फूलबेहड जनपद खीरी पर पजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा० न्यायालय ACJM (II) खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को *कोर्ट के उठने तक की अवधि की सजा व 1500/- रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है। 

3-वर्ष 2009 में *थाना खीरी* जनपद खीरी पर अभियुक्त रामप्रताप पासी पुत्र बालकराम नि०ग्राम निकटी निजामपुर थाना व जनपद खीरी द्वारा अवैध नुकीला शस्त्र रखने पर पर *मु०अ०स० 2043/2009 धारा 4/25 A-Act* थाना खीरी जनपद खीरी पर पजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण म मा० न्यायालय ACJM (II) खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को *कोर्ट के उठने तक की अवधि की सजा व 500/- रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है।

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