हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार ने 31 मार्च, 2025 को होने वाली ईद की राजपत्रित छुट्टी रद्द कर दी है। इसको लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है। यह आदेश राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दिया है। ईद की छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया गया है।
जहाँ राजपत्रित छुट्टियों में किसी भी कर्मचारी को दफ्तर नहीं जाना होता तो वहीं प्रतिबंधित छुट्टी में कर्मचारी छुट्टी लेने या ना लेने का विकल्प चुन सकते हैं। हरियाणा सरकार ने साफ़ किया है कि यह छुट्टी वित्त वर्ष 2024-25 खत्म होने पर आने वाले काम के चलते रद्द की गई है।
गौरलतब है कि 31 मार्च, 2025 को ही ईद है और इस दिन ही वित्त वर्ष का अंतिम दिन है। वित्त वर्ष के अंतिम दिन सरकार के कई विभागों को अपने बजट सम्बन्धी तमाम काम निपटाने होते हैं। ऐसे में काम पर असर ना आए, इसलिए छुट्टी का स्वभाव बदला गया है।
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