उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे 02 मामलों में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है।
*नए आपराधिक कानून BNS के अंतर्गत मा0 न्यायालय सीजेएम खीरी द्वारा सुनाई गई सजा*
1. वर्ष 2025 में थाना *पलिया* पर *अभि0 शिवराम गुप्ता पुत्र गयादीन निवासी कृष्ण नगर थाना पलिया जनपद खीरी * के द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी करने व अभ्यस्त चोर होने पर मु0अ0सं0 83/25 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना पलिया जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय CJM खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 14.08.2025 को अभि0 शिवराम* उपरोक्त को *02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 20,000/-रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गई। यह मुकदमा नए कानून के तहत पंजीकृत था जिसका त्वरित निस्तारण मा0 न्यायालय सीजेएम खीरी द्वारा किया गया।
2. वर्ष 2007 में थाना *मितौली* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1.. बाबूराम पुत्र छोटेलाल 2. रमेश पुत्र बाबूराम नि0गण खुडहेरा थाना मितौली जनपद खीरी* के द्वारा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने पर मु0अ0सं0 384/07 धारा 504/506 भादवि थाना मितौली जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM-01 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 14.08.2025 को अभि0गण उपरोक्त को *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500/-रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गई ।
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