ताजा समाचार

20/recent/ticker-posts

02 मामलों में न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया


उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे 02 मामलों में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है।

*नए आपराधिक कानून BNS के अंतर्गत मा0 न्यायालय सीजेएम खीरी द्वारा सुनाई गई सजा*

1. वर्ष 2025 में थाना *पलिया*  पर *अभि0 शिवराम गुप्ता पुत्र गयादीन निवासी कृष्ण नगर थाना पलिया जनपद खीरी * के  द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी करने व अभ्यस्त चोर होने पर मु0अ0सं0 83/25 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना पलिया जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय CJM खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 14.08.2025 को अभि0 शिवराम* उपरोक्त को *02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 20,000/-रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गई। यह मुकदमा नए कानून के तहत पंजीकृत था जिसका त्वरित निस्तारण मा0 न्यायालय सीजेएम खीरी द्वारा किया गया।

2. वर्ष 2007 में थाना *मितौली* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1.. बाबूराम पुत्र छोटेलाल 2. रमेश पुत्र बाबूराम नि0गण खुडहेरा थाना मितौली जनपद खीरी* के द्वारा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने पर मु0अ0सं0 384/07 धारा 504/506 भादवि थाना मितौली जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM-01 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 14.08.2025 को अभि0गण उपरोक्त को *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500/-रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गई ।

Post a Comment

0 Comments