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केवल आंसुओं से दहेज उत्पीड़न साबित नहीं होता: दिल्ली हाईकोर्ट


दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित दहेज उत्पीड़न के मामले में एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मृतक विवाहित महिला के पिता की याचिका खारिज करते हुए उसके पति व ससुरालवालों को आरोपों से बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि महज पीड़िता के आंसुओं के आधार पर किसी विवाहिता की मौत को दहेज हत्या व क्रूरता नहीं कहा जा सकता।

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