1. वर्ष 1998 में थाना *नीमगाव* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1. राकेश पुत्र रन्जनलाल नि0 रामगढ कोतवाली सदर 2. जितेन्द्र कुमार पुत्र सालिकराम नि0 ओयल थाना कोतवाली सदर जिला खीरी* के द्वारा लोकसेवक के साथ मारपीट व गाली गलौच करने पर मु0अ0सं0 128/98 धारा 353/504/506/427 भादवि थाना नीमगाव जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM-04 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 29.08.2025 को अभि0गण उपरोक्त को *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 2500-2500/-रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी।
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