1. वर्ष 2004 में थाना *धौरहरा* जनपद खीरी पर *अभि0 रजी पुत्र सफी अहमद नि0 मो0 मनिहार कस्बा व थाना धौरहरा जनपद खीरी* के द्वारा हत्या करने का प्रयास करने पर मु0अ0सं0 357/04 धारा 307 भादवि थाना धौरहरा जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय EC एक्ट कोर्ट खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 25.11.2025 को अभि0 *रजी अहमद* उपरोक्त को 03 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास व 1,000 रू/- के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया । सजा कराने मे विशेष योगदान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी *श्री राजेश कुमार सिंह* व न्या0 पैरोकार *का0 अश्वनी कुमार* का रहा।
2. वर्ष 2006 में थाना *फरधान* जनपद खीरी पर *अभि0 सुलेमान पुत्र मुखिया घोसी नि0 छोसियाना देवकली तीर्थ थाना फरधान जनपद खीरी* के द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट ,करना ,जान से मारने की धमकी देने पर मु0अ0सं0 126/06 धारा 323/504/506 भादवि थाना फरधान जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM-05 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 25.11.2025 को अभि0 *सुलेमान* उपरोक्त को 02 माह की अवधि के कारावास व 1,500 रू/- के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया । सजा कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक *श्री राजेश कुमार* व न्या0 पैरोकार *का0 अतुल कुमार* का रहा।
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