ताजा समाचार

20/recent/ticker-posts

दिल्ली में बंद होंगे टोल, SC का बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन लेने का सुझाव, कहा, नहीं चाहिए ऐसा पैसा


दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फअकार लगाते हुए निर्देश दिया है कि वह कुछ समय के लिए नौ टोल प्लाजा से कलेक्शन बंद करने पर विचार करे। इसके साथ ही सीजेआई सूर्यकांत की अगवाई वाली बैंच ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह पड़ताल करने के लिए कहा है कि क्या एमसीडी के इन नौ टोल बूथों को शिफ्ट करना मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट नेटोल बूथों पर लगने वाले जाम को प्रदूषण की बड़ी वजह बताते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर टोल वसूली निलंबित कर दी जानी चाहिए। जब प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से उच्च है, तब टोल के माध्यम से राजस्व जुटाना प्राथमिकता नहीं हो सकता। सीजेआई ने कहा कि इतने गंभीर प्रदूषण में हमें टोल से आय नहीं चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अगले वर्ष 31 जनवरी तक दिल्ली की सीमाओं पर टोल प्लाजा के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस योजना तैयार करने का इरादा व्यक्त किया।
न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि आगामी वर्ष से पहली अक्तूबर से 31 जनवरी के बीच टोल वसूली निलंबित रखी जानी चाहिए, क्योंकि इसी अवधि में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण चरम पर होता है। मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में नोटिस जारी कर एक हफ्ते में निर्णय लेन को कहा है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार

Post a Comment

0 Comments