दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों के पुराने वाहन मालिकों के लिए एक गुड न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
0 Comments