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मे 01 मामले में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया


1.वर्ष 2003 में थाना *नीमगांव* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1. राजेश पुत्र गोवर्धन 2. अजय पुत्र आशाराम 3. सोबरन पुत्र रमेश 4. दीपू पुत्र बैजनाथ निवासीगण नीमगांव थाना नीमगांव जनपद खीरी* के द्वारा हत्या करने का प्रयास करने पर मु0अ0सं0 479/2003  धारा 307/323/504 भादवि थाना नीमगांव जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय SPL/EC Act खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 28.11.2025 को अभि0गण उपरोक्त को 07-07 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास व प्रत्येक को 11,000-11,000 रू/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सजा कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक *श्री राजेश कुमार सिंह* व न्या0 पैरोकार *का0 राजा बाबू* का रहा।

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