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SJPU/AHTU जनपद खीरी की मासिक समन्वय बैठक


् पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी)  महोदय की संरक्षण एवं श्री वीरेंद्र नाथ पांडे (A. D. J. ) की अध्यक्षता में SJPU व A.H.T.U की मासिक समीक्षा एव कार्यशाला/समन्वय गोष्ठी आहूत की गयी। जिसमें सी डब्ल्यूसी सी के  रामशरण, स्वास्थ्य विभाग से डॉ राकेश कुमार गुप्ता,जे०जे०बी० श्री हरे राम ,शिक्षा विभाग से श्री आशीष श्रीवास्तव, एम०के० बाजपेई , श्रमविभाग से  अनुज कुमार, चाइल्ड लाइन खीरी से अंजुमन परवीन , वन स्टाफ सेंटर  विजेता गुप्ता, जिला बाल  संरक्षण इकाई से काउंसलर कय्यूम जरवानी, एम ट्रस्ट से अशोक कुमार, अमित कुमार, शुभम कुमार , जीआरपी लखीमपुर खीरी से हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार आफ लखीमपुर खीरी से सहायक उप निरीक्षक महेंद्र नाथ पांडे व बाल कल्याण अधिकारी अन्य विभागों के अधिकारीगण शामिल हुए जिसमें पूर्व  में जारी किए गए कार्यवृत् का अनुपालन के संबंध में चर्चा की गई। तथा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी पुलिस द्वारा बच्चों के प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (sop) पढ़कर सभी को सुनाया गया और उपस्थित अधिकारीगण द्वारा  थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष आ रही समस्या, एवं सुझाव पीड़ितों के अश्वासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन पोस्को को एक्ट के अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पॉस्को के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरकर संबंधित को समय से भेजा जाना बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य का पालन, जे.जे एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारियों रिमांड लेने हेतु सादे वस्त्रों में आने जे.जे एक्ट की धारा 24 आदि तथा पोक्सो एक्ट एक्ट से संबंधित अभियुक्तों की माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त बेल नोटिस को बाल कल्याण समिति एवं वादी /पीड़िता को अंदर समय उपलब्ध कराना के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई |

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