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आगरा में धारा-163 BNSS लागू, दो माह तक सख्ती

★ आगरा में धारा-163 BNSS लागू, दो माह तक सख्ती

✦ शिवरात्रि, होली, ईद व परीक्षाओं के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ी

➤ 01 फरवरी से 31 मार्च तक शहर में विशेष प्रतिबंध

❖ परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ व जुलूस पर रोक

◆ बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना व डीजे/लाउडस्पीकर पर पाबंदी

▶ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर

✪ आदेश उल्लंघन पर धारा-223 BNS में होगी कार्रवाई

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