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वित्तीय धोखाधड़ी मामला : शोपियां कोर्ट का HDFC के पांच अफसरों को जमानत देने से इनकार_

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले की एक अदालत ने एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इन अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जांच किए जा रहे कथित बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
आरोपियों की पहचान शोपियां के मेमेंदर के आदिल अयूब गनई, शोपियां के बोनीगाम के इरफान मजीद जरगर, कुलगाम के करेना के मुबाशिर हुसैन शेख, अनंतनाग के डागेरपोरा खन्नाबल के जैद मंजूर और पुलवामा के राजपोरा के जावेद अहमद भट के रूप में हुई है.
अधिकारियों के अनुसार, पांचों को शोपियां में एचडीएफसी बैंक ब्रांच में कथित धोखाधड़ी की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया. वे अभी सेंट्रल जेल श्रीनगर में न्यायिक हिरासत में बंद हैं. सुनवाई के दौरान, आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक वसीम अहमद शाह ने जमानत आवेदन का विरोध किया और तर्क दिया कि इस मामले में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां शामिल हैं.

दलीलें सुनने और केस के रिकॉर्ड देखने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शोपियां की कोर्ट ने एफआईआर में जमानत अर्जी खारिज कर दी. पुलिस ने कहा कि मामला भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (सी) के तहत पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू कश्मीर में दर्ज किया गया है.अधिकारियों ने कहा कि क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा अपनी जांच जारी रखे हुए है और कथित वित्तीय धोखाधड़ी की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है.


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