पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान *“ऑपरेशन कनविक्शन”* के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक जनपद खीरी के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) जनपद खीरी के निकट पर्यवेक्षण व मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जनपद खीरी से दिनांक 17.04.26 को 02 मामलो में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दोषसिद्ध करते हुये दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है।-
1. वर्ष 2000 में थाना *नीमगांव* जनपद खीरी पर *अभि0 सुरेश पाल पुत्र कालीचरन नि0 चम्पापुर थाना मितौली जनपद खीरी* के कब्जे से एक अदद 12 बोर देशी तमंचा व 02 अदद कारतूस 12 बोर बरामद होने पर मु0अ0सं0 123/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नीमगांव जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ACJM-04 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 17.04.2026 को अभि0 *सुरेश* उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुये *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। उपरोक्त मुकदमे के निर्णित कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक *श्री अखिलेश प्रकाश* व कोर्ट पैरोकार *का0 राजा बाबू* का रहा।
2. वर्ष 2005 में थाना *मैगलगंज* जनपद खीरी पर *अभि0 रामचरन पुत्र दीनदयाल नि0 ढकिया थाना मैगलगंज जनपद खीरी* के कब्जे से एक अदद 315 बोर तमंचा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद होने पर मु0अ0सं0 293/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मैगलगंज जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ACJM-04 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 17.04.2026 को अभि0 *रामचरन* उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुये *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,500/- रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। उपरोक्त मुकदमे के निर्णित कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक *श्री अखिलेश प्रकाश* व कोर्ट पैरोकार *का0 मनीष नायक* का रहा।
0 Comments