1. वर्ष 2012 में थाना *मोहम्मदी* जनपद खीरी पर *अभि0 नईम पुत्र जहीर निवासी शुक्लापुर थाना सिंगाही जनपद खीरी* के द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप करने पर मु0अ0सं0 132/2012 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग में अभियुक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर आज दिनांक 08.05.2026 को मा0 न्याया0 ADJ-06/ यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट द्वारा अभि0 *नईम* उपरोक्त को 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये *02 वर्ष 01 माह 02 दिवस की अवधि के सश्रम कारावास* व 5000/- रू के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। सजा कराने मे विशेष योगदान *रमेश चन्द्र मिश्र* व कोर्ट पैरोकार *का0 नितिन सैनी* का रहा।
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