लखीमपुर खीरी, 19 मई। जनपद में मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार सागर ने बताया कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र मे अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हो, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० की वेवसाइट http://hwd.up.nic.in से प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते है।
इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित
दिव्यांजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत
वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुदान प्रस्ताव तीन प्रतियों मे विलम्बतम दिनॉक 30.06.2025 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, लखीमपुर खीरी मे जमा कर सकते है ।
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