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राजदेव रंजन हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्रकैद, मुजफ्फरपुर CBI कोर्ट का फैसला


  बिहार का चर्चित राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को 9 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया. इस मामले में पिछले सुनवाई में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसमें विजय गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी गुप्ता शामिल है.सिवान में 13 मई 2016 को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की गयी थी. अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के दिन राजदेव रंजन अपने दफ्तर से एक रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल गए थे. वहीं से लौटने के दौरान अपराधियों ने उनके सिर और गर्दन में गोली मार दी थी. गोली लगने के कारण उनकी मौत हो गयी थी.


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