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01 मामले में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत


1. वर्ष 2014 में थाना *फूलबेहड़* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1. गुरूपेज सिंह पुत्र कुलदीप सिंह दाऊदपुर 2. कुलदीप सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह 3. गुरूजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह सर्वनि0गण दाऊदपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी* के द्वारा मृतका की दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर देने पर मु0अ0सं0 216/14 धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डी0पी0 एक्ट थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा करते हुए दिनांक 11.11.2025 को अभि0 1. गुरूपेज सिंह पुत्र कुलदीप सिंह दाऊदपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी  को धारा 304 बी भादवि मे आजीवन कारावास  व 57000/- रू अर्थदण्ड व  2. कुलदीप सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह 3. गुरूजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह सर्वनि0गण दाऊदपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को धारा 304 बी भादवि  मे 10 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 42000-42000 रू/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सजा कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक *श्री अरविन्द त्रिपाठी* व न्या0 पैरोकार *का0 नितिन कुमार* का रहा।

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