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न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दोषसिद्ध करते हुये दण्डित किया गया

 पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान *“ऑपरेशन कनविक्शन”* के अन्तर्गत  पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद खीरी के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) जनपद खीरी के निकट पर्यवेक्षण व मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जनपद खीरी से दिनांक 02.05.26 को 02 मामले में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दोषसिद्ध करते हुये दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है।-

1.वर्ष 2021 में थाना *धौरहरा* जनपद खीरी पर *अभि0 छोटेलाल गौतम पुत्र स्व0 नारायण निवासी माथुरपुरवा मजरा सुजानपुर धौरहरा वर्तमान थाना पढुआ जनपद खीरी* के द्वारा दहेज की मांग करने व पीड़िता को प्रताड़ित करने पर हुई दहेज मृत्यु के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 403/21 धारा 498ए/304बी/323 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना धौरहरा जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे के विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 07 गवाहों की गवाही मा0 न्याया0 के समक्ष करायी गयी । उक्त अभियोग में गवाहों व साक्ष्यों के परीक्षण के उपरान्त आज दिनांक 02.05.2026 को मा0 न्याया0 ASJ/FTC New द्वारा अभि0 *छोटेलाल गौतम* उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुये *10 वर्ष की अवधि के सश्रम कारावास व 7,500/- रू के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। उपरोक्त मुकदमे के निर्णित कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक *श्री बृजेश कुमार शुक्ला* व कोर्ट पैरोकार *का0 अश्वनी कुमार*  का रहा। 

2.वर्ष 2016 में थाना *मैगलगंज* जनपद खीरी पर *अभि0 झन्नू उर्फ उदयप्रताप पुत्र सालिक राम निवासी फूलपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर* के द्वारा नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 220/2016 धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4, 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मैगलगंज जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे के विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 05 गवाहों की गवाही मा0 न्याया0 के समक्ष करायी गयी । उक्त अभियोग में गवाहों व साक्ष्यों के परीक्षण के उपरान्त आज दिनांक 02.05.2026 को मा0 न्याया0 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो खीरी द्वारा अभि0 *झन्नू उर्फ उदय प्रताप* उपरोक्त को धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध करते हुये *05 वर्ष की अवधि के कारावास व 5,000/- रू के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। उपरोक्त मुकदमे के निर्णित कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक *श्री संजय सिंह* व कोर्ट पैरोकार *का0 मनीष नायक*  का रहा।

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