भारत में नये आपराधिक कानून 1.भारतीय न्याय संहिता, 2.भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 3.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किये जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में नये आपराधिक कानूनों के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिये थाना निघासन पुलिस द्वारा NCL जागरूकता अभियान 2.0 की कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज दिनांक 01.11.2025 को थाना निघासन पुलिस द्वारा डा0 भीराव अम्बेडकर तराई महाविद्यालय एवं एबलान पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम के तहत निबंध/चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्र-छात्राओं को 03 नये आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरुक किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नये आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। विशेष रूप से ‘शून्य एफआईआर’ (Zero FIR), E-FIR, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण संबंधी प्रावधान, नये अपराधों की परिभाषा, तथा फोरेंसिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा की गई तथा नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं पीड़ित-केंद्रित होगी। इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं से अपील की गई कि वे इन कानूनों की जानकारी समाज में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे एक जागरूक एवं कानूनसम्मत समाज का निर्माण हो सके।
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